Monday, October 27, 2014

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास, जिला मुरैना (म.प्र.)

                                        पूर्व में स्वीकृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी
                                उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना
म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञापन क्रमांक/एफ-3-2/06/50-2/भोपाल दिनांक 10.07.2007 एवं ज्ञापन क्रमांक/आई.सी.डी.एस./07/8188/भोपाल दिनांक 18.09.2007 तथा ज्ञापन क्रमांक/एफ-3-4/09/50-2/पी.एफ. भोपाल दिनांक 28.02.2009 एवं ज्ञापन क्रमांक/एफ-3-2/06/50-2/भोपाल दिनांक 23.07.2009 के पालन में नियुक्ति पश्चात् शेष रहे एवं पूर्व में केन्द्रों पर नियुक्ति हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार परियोजनावार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
क्र.परियोजनाकार्यकर्तासहायिकाउप कार्यकर्ता
1.मुरैना शहरी11-
2.मुरैना ग्रामीण13-
3.बानमोर121
4.अम्बाह132
5.खड़ियाहार-3-
6.पोरसा-12
7.जौरा-12-2
8.जौरा-211-
9.कैलारस1-1
10.सबलगढ़1--
11.पहाड़गढ़41-
योग13158
आवश्यक अहर्तायें : 1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदिका को न्यूनतम हायर सेकेण्ड्री तथा उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. आवेदिका को उसी ग्राम/वार्ड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवासी प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र अद्यतन बी.पी.एल. राशनकार्ड न हो तो तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 3. 01 जनवरी 2014 को आवेदिका की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष के बीच होना चाहिये। 4. अ.जा./अ.ज.जा. की दशा में जाति प्रमाण पत्र एवं बी.पी.एल. की दशा में अद्यतन गरीबी रेखा का राशन कार्ड सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विधवा की स्थिति में पति का शासन निर्देशानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 5. आवेदिका का नाम मतदाता सूची में न होने पर उसके पति एवं अविवाहित होने की स्थिति में पिता का नाम मान्य किया जावेगा। 6. कोई आवेदिका मुरैना जिले में एक स्थान से अधिक स्थान पर आवेदन करती है तो एक से अधिक निवास स्थान के मूल निवासी प्रमाण पत्र होने पर उनके सभी आवेदन स्वतः अमान्य हो जावेंगे। 7. शासन निर्देशानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवार न मिलने पर संबंधित ग्राम की हाईस्कूल उत्तीर्ण महिला का चयन किया जावेगा, हाईस्कूल उत्तीर्ण महिला उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी ग्राम की आठवीं उत्तीर्ण महिला का चयन किया जावेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इस प्रकार आठवीं पास चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2 वर्ष के अन्दर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। गाँव में जैसे ही चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (मिडिल पास) से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाली महिला उपलब्ध होती है तो उसका विधिवत चयन किया जावेगा। 8. आंगनवाड़ी सहायिका एवं उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु कक्षा 5 उत्तीर्ण महिला न मिलने पर प्राथमिकता कम में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त महिला अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा परन्तु महिला उसी ग्राम की होना अनिवार्य है।
आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति/स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य है। अन्यथा प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। अपूर्ण एवं अपात्र आवेदन स्वयं निरस्त माने जावेंगे। आवेदन के संलग्न प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जी/नकली पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा। किस परियोजना में कितने पद एवं कहाँ-कहाँ किन ग्रामों/वार्डों में स्वीकृत हैं की सूची/जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय के सूचना पटल/जनपद पंचायत एवं तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र संबंधित परियोजना कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में दिनांक 30.10.2014 सायंकाल 5.30 बजे तक जमा किया जा सकेंगे। जिसकी पावती परियोजना कार्यालय से अनिवार्य प्राप्त करें।